Contents
- 1 Schedules of indian constitution (भारतीय संविधान की अनुसूचियां)
- 2 First Schedule of Indian Constitution (प्रथम अनुसूची)
- 3 2rd Schedule of Indian Constitution (द्वितीय अनुसूची)
- 4 3rd Schedule of Indian Constitution (तृतीय अनुसूची)
- 5 4rd Schedule of Indian Constitution (चतुर्थ अनुसूची)
- 6 5rd Schedule of Indian Constitution (पांचवी अनुसूची)
- 7 6rd Schedule of Indian Constitution (छठी अनुसूची)
- 8 7rd Schedule of Indian Constitution (सातवीं अनुसूची)
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Schedules of indian constitution (भारतीय संविधान की अनुसूचियां)
भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण इस प्रकार है।
First Schedule of Indian Constitution (प्रथम अनुसूची)
इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है।
2rd Schedule of Indian Constitution (द्वितीय अनुसूची)
इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में इन पदों के उल्लेख का आशय यह है कि इन पदों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है।
3rd Schedule of Indian Constitution (तृतीय अनुसूची)
इसमें विभिन्न पद धारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
4rd Schedule of Indian Constitution (चतुर्थ अनुसूची)
इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
5rd Schedule of Indian Constitution (पांचवी अनुसूची)
इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
6rd Schedule of Indian Constitution (छठी अनुसूची)
इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
7rd Schedule of Indian Constitution (सातवीं अनुसूची)
इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं– संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची .
8rd Schedule of Indian Constitution (आठवीं अनुसूची)
इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी,1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
9rd Schedule of Indian Constitution (नौवीं अनुसूची)
संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है।
10rd Schedule of Indian Constitution (दसवीं अनुसूची)
यह संविधान में 52 वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
11rd Schedule of Indian Constitution (11 वीं अनुसूची)
यह अनुसूची संविधान में 73 वां संवैधानिक संशोधन, 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
12rd Schedule of Indian Constitution (बारहवीं अनुसूची)
यह अनुसूची संविधान में 74 वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।