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Parts of indian constitution in hindi – भारतीय संविधान के भाग – Bhartiya samvidhan ke bhag
भारत के संविधान में वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।

Parts of indian constitution
Parts of indian constitution in hindi ( भारतीय संविधान के भाग)
भाग | विषय | अनुच्छेद |
---|---|---|
भाग-1 | संघ और उसका राज्यक्षेत्र | अनुच्छेद 1 से 4 |
भाग-2 | नागरिकता | अनुच्छेद 5 से 11 |
भाग-3 | मौलिक अधिकार | अनुच्छेद 12 से 35 |
भाग-4 | राज्य के नीति निदेशक तत्व | अनुच्छेद 36 से 51 |
भाग-4(क) | मूल कर्तव्य | अनुच्छेद 51 क |
भाग -5 | संघ की शासन व्यवस्था (राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय आदि) | अनुच्छेद 52 से 151 |
भाग -6 | राज्यों का शासन | अनुच्छेद 152 से 237 |
भाग -7 | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। | |
भाग-8 | संघ राज्य क्षेत्र | अनुच्छेद 239 से 242 |
भाग -9 | पंचायतें | अनुच्छेद 243 से 243ण |
भाग -9(क) | नगरपालिकाएं | अनुच्छेद 243त से 243य |
भाग -10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | अनुच्छेद 244 से 244-क |
भाग -11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध | अनुच्छेद 245 से 263 |
भाग -12 | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद | अनुच्छेद 264 से 300क |
भाग-13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | अनुच्छेद 301 से 307 |
भाग-14 | संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं | अनुच्छेद 308 से 323 |
भाग -14(क) | अधिकरण | अनुच्छेद 323क से 323ख |
भाग-15 | निर्वाचन | अनुच्छेद 324 से 329 |
भाग-16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध | अनुच्छेद 330 से 342 |
भाग -17 | राजभाषा | अनुच्छेद 343 से 351 |
भाग-18 | आपात उपबंध | अनुच्छेद 352 से 360 |
भाग-19 | प्रकीर्ण | अनुच्छेद 361 से 367 |
भाग-20 | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद 368 |
भाग -21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध | अनुच्छेद 369 से 392 |
भाग -22 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | अनुच्छेद 393 से 395 |