Parts of indian constitution

Parts of indian constitution in hindi – भारतीय संविधान के भाग – Bhartiya samvidhan ke bhag

भारत के संविधान में वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।

Parts of indian constitution

Parts of indian constitution

Parts of indian constitution in hindi ( भारतीय संविधान के भाग)

भागविषयअनुच्छेद
भाग-1संघ और उसका राज्यक्षेत्रअनुच्छेद 1 से 4
भाग-2नागरिकताअनुच्छेद 5 से 11
भाग-3मौलिक अधिकारअनुच्छेद 12 से 35
भाग-4राज्य के नीति निदेशक तत्वअनुच्छेद 36 से 51
भाग-4(क)मूल कर्तव्यअनुच्छेद 51 क
भाग -5संघ की शासन व्यवस्था (राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद
और सर्वोच्च न्यायालय आदि)
अनुच्छेद 52 से 151
भाग -6राज्यों का शासनअनुच्छेद 152 से 237
भाग -7संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया।
भाग-8संघ राज्य क्षेत्रअनुच्छेद 239 से 242
भाग -9पंचायतेंअनुच्छेद 243 से 243ण
भाग -9(क)नगरपालिकाएंअनुच्छेद 243त से 243य
भाग -10अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रअनुच्छेद 244 से 244-क
भाग -11संघ और राज्यों के बीच संबंधअनुच्छेद 245 से 263
भाग -12वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादअनुच्छेद 264 से 300क
भाग-13भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमअनुच्छेद 301 से  307
भाग-14संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएंअनुच्छेद 308 से 323
भाग -14(क)अधिकरणअनुच्छेद 323क से  323ख
भाग-15निर्वाचनअनुच्छेद 324 से 329
भाग-16कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधअनुच्छेद 330 से  342
भाग -17राजभाषाअनुच्छेद 343 से 351
भाग-18आपात उपबंधअनुच्छेद 352 से  360
भाग-19प्रकीर्णअनुच्छेद 361 से 367
भाग-20संविधान के संशोधनअनुच्छेद 368
भाग -21अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधअनुच्छेद 369 से 392
भाग -22संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसनअनुच्छेद 393 से  395

Bhartiya samvidhan ke bhag

भारतीय संविधान के भाग 25

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