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Maulik kartavya
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया इसे रूस के संविधान से लिया गया है।
Maulik kartavya (मौलिक कर्तव्य)
1950 में लागू भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में संविधान में 42वां संशोधन करते समय संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग “चतुर्थ क” जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। वर्ष 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है।जो इस प्रकार है।
1-प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2-स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3-भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
4-देश की रक्षा करें।
5-भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6-हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7-प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8-वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9-सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10-व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11-माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। (86 वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
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